दो दिवसीय महिला एवं बालिका के कानूनों पर कार्यशाला के दूसरे दिन  महाविद्यालय की बालिकाओं के साथ विभिन्न कानूनों सम्बंधित व्याख्यान

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत महिला अधिकारिता विभाग एवं राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय में सम्पन्न दो दिवसीय कार्यशाला के दूसरे दिन महाविद्यालय की बालिकाओं के साथ विभिन्न कानूनों सम्बंधित व्याख्यान का आयोजन किया गया , मुख्य अतिथि संजय जोशी, उपनिदेशक महिला अधिकारिता विभाग, तथा अध्यक्षता प्राचार्य प्रो दीपक माहेश्वरी ने की।श्रीमती लाजवंती बनावत, प्रभारी, आंतरिक शिकायत निवारण समिति, ने संगोष्ठी का आरम्भ अतिथि स्वागत एवं विषय प्रवर्तन द्वारा किया।  
देवकिशन परमार, विषय विशेषज्ञ  ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012, के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि बच्चों के ख़िलाफ़ होने वाले यौन अपराधों से जुड़े मामलों में कार्रवाई करने के लिए यह कानून बनाया गया है. यह कानून 18 साल से कम उम्र के सभी बच्चों पर लागू होता है. इस कानून के तहत, बच्चों के ख़िलाफ़ होने वाले यौन अपराधों के लिए अलग-अलग अपराधों के लिए अलग-अलग सज़ा का प्रावधान है। साथ ही बालिकाओं को ऐसे अपराध से निपटने के लिए महिला हेल्पलाइन एवं महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र के नंबर साझा किए। संजय जोशी , उपनिदेशक महिला अधिकारिता विभाग ने बालिकाओं से जुड़ी योजनाओ की जानकारी दी और बालिकाओं के साथ विभागीय योजनाओ पर पर्श्नोतरी कार्यक्रम कर महाविद्यालय की विजेता बालिकाओं को पुरस्कार प्रदान किए । कार्यक्रम में बालिकाओं के साथ बेटी जन्मोत्सव कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया ।
कार्यक्रम का मंच संचालन डॉ अंजू बेनीवाल ने किया तथा प्रो गीता स्वामी ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया।  कार्यक्रम में महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना अधिकारी डॉ सुनीता आर्य , डॉ किरण मीणा , डॉ ऋतु परमार तथा डॉ माधवी पालीवाल  सहित आंतरिक शिकायत निवारण समिति में नामित छात्रा तनिषा सेन एवं दिव्यांशी सोनी के साथ  महिला शक्ति केंद्र की जेंडर स्पेशलिस्ट विमला वीरवाल  भी उपस्थित थी।

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